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हरियाणा में सफाई कर्मियों को बड़ा तोहफा, 60 साल तक नौकरी की गारंटी; वेतन और भत्तों पर भी सरकार का बड़ा ऐलान


हरियाणा में 13,093 सफाई कर्मियों की नौकरी 60 साल तक सुरक्षित होगी। वेतन, जोखिम भत्ता और ग्रेच्युटी का भी लाभ मिलेगा।

हरियाणा सरकार ने पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉईज़ (सर्विस की सुनिश्चितता) एक्ट, 2024 के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। इससे कर्मचारियों की सेवा 60 साल की उम्र तक सुनिश्चित होगी और उन्हें नियमित कर्मचारियों के लगभग समान कई लाभ मिलेंगे। सरकार ने 2,000 रुपये मासिक जोखिम भत्ता और पात्रता के अलावा 15 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देने पर भी सहमति जताई है।

सफाई कर्मचारियों की नौकरी 60 साल तक होगी सुरक्षित

हरियाणा सरकार ने नगर निकायों में पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार सफाई कर्मचारियों को हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी अधिनियम 2024 के दायरे में लाने के लिए तैयार है। इसके बाद इन कर्मचारियों की सेवा 60 साल की आयु तक सुनिश्चित हो सकेगी।

सरकार के इस फैसले के तहत सफाई कर्मचारियों को अधिनियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार नियमित कर्मचारियों के लगभग समान कई लाभ भी मिलेंगे। वर्तमान में हरियाणा के नगर निकायों में 13,093 पालिका रोल के सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं।

सफाई कर्मियों को मिलेगा 2,000 रुपये मासिक जोखिम भत्ता

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुसार, अधिनियम के दायरे में आने के बाद सफाई कर्मचारियों को 2,000 रुपये का मासिक जोखिम भत्ता भी दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने अधिनियम के तहत निर्धारित पात्रता के अलावा मासिक वेतन में 15 प्रतिशत अधिक राशि देने पर भी सहमति जताई है।

फिलहाल पालिका रोल के सफाई कर्मियों को 20,590 रुपये मासिक राशि दी जा रही है। नए प्रावधानों के तहत पात्र कर्मचारियों को वेतन और अन्य सुविधाओं से जुड़े अतिरिक्त लाभ प्राप्त होंगे।

10 साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों की मासिक देय राशि 25,560 रुपये

पालिका रोल पर 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे सफाई कर्मचारियों के लिए मासिक देय राशि 25,560 रुपये होगी। इसके साथ ही हर साल वेतन में वृद्धि का प्रावधान रहेगा।

सरकार ने कर्मचारियों के लिए हर छह महीने बाद महंगाई भत्ता बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। इसके अलावा ग्रेच्युटी का लाभ सुनिश्चित करने की बात भी कही गई है।

अधिनियम के तहत मिलेंगी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं

हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉईज़ (सर्विस की सुनिश्चितता) एक्ट, 2024 के तहत कर्मचारियों को कई सुविधाएं मिलने का प्रावधान है। इनमें वार्षिक महंगाई भत्ता, डेथ कम ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश, HKRNL के तहत मिलने वाली एक्स ग्रेसिया वित्तीय सहायता राशि और नियुक्ति जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

इस फैसले के जरिए सरकार ने पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाया है।

सफाई कर्मचारियों के कल्याण को लेकर सीएम ने कही यह बात

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सफाई कर्मचारी शहरों को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सफाई कर्मचारियों के कल्याण तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

सरकार की ओर से लिए गए निर्णय के अनुसार, अधिनियम के दायरे में आने वाले सफाई कर्मचारियों को 60 साल तक सेवा सुनिश्चित होने के साथ नियमित कर्मचारियों के लगभग समान कई लाभ मिलेंगे। वहीं जोखिम भत्ता, वेतन में अतिरिक्त राशि, वार्षिक वृद्धि, महंगाई भत्ता और ग्रेच्युटी से जुड़े प्रावधान भी लागू होंगे।



साभार: मीडिया रिपोर्ट्स 

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