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प्रयागराज में अतीक अहमद की संपत्तियों पर बड़ा एक्शन: 44 प्लॉट समेत ₹110 करोड़ की 20.38 बीघा बेनामी जमीन कुर्क



प्रयागराज में अतीक अहमद से जुड़ी ₹110 करोड़ की 20.38 बीघा जमीन के 44 प्लॉट गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किए गए।

प्रयागराज: प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद से जुड़ी करीब ₹110 करोड़ की 20.38 बीघा अचल संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की है। पुलिस का दावा है कि सदर तहसील के दो गांवों में 44 आराजियों में फैली ये जमीनें अपराध से अर्जित धन से बेनामी तरीके से खरीदी गई थीं। पुलिस आयुक्त न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई के बाद संपत्तियों की खरीद-बिक्री और अवैध कब्जे को रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं।

गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत हुई कुर्की

उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध और माफिया नेटवर्क के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद से जुड़ी संपत्तियों पर कार्रवाई की है। पुलिस आयुक्त न्यायालय के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अपराध से अर्जित बताई गई अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है।

पुलिस के अनुसार, कार्रवाई के दायरे में करीब 20.38 बीघा जमीन आई है, जिसका कुल क्षेत्रफल 5.112668 हेक्टेयर यानी 51,126.68 वर्गमीटर है। इन संपत्तियों की मौजूदा बाजार कीमत करीब ₹110 करोड़ आंकी गई है।

भीटी ताल्लुका असदुल्लापुर और कटहुला गौसपुर में हैं जमीनें

कुर्क की गई संपत्तियां प्रयागराज की सदर तहसील के मौजा भीटी ताल्लुका असदुल्लापुर और मौजा कटहुला गौसपुर में स्थित हैं। दोनों गांवों में कुल 44 आराजियों यानी प्लॉट में फैली भूमि को न्यायालय के आदेश के बाद कुर्क किया गया है।

पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान इन जमीनों के अधिग्रहण और रजिस्ट्री से जुड़ी जानकारी सामने आई थी। इसके बाद संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों को न्यायालय के सामने पेश किया गया।

मदन लाल भारतीया के नाम बेनामी रजिस्ट्री कराने का दावा

पुलिस के मुताबिक, जांच में दावा किया गया कि अतीक अहमद ने अपने प्रभाव और आपराधिक नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए अपराध से अर्जित धन के जरिए इन जमीनों को बेहद कम कीमत पर खरीदा था। पुलिस का कहना है कि बाद में इनकी रजिस्ट्री मदन लाल भारतीया के नाम पर बेनामी तरीके से कराई गई।

पुलिस के अनुसार, संबंधित जमीनों की सरकारी मालियत करोड़ों रुपये थी, लेकिन खरीद के दौरान उनकी कीमत काफी कम दिखाई गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज और साक्ष्य अदालत के समक्ष रखे। इन्हीं के आधार पर न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया।

राजस्व विभाग पहले कर चुका था 6.5003 हेक्टेयर भूमि पर कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, इस मामले से संबंधित 6.5003 हेक्टेयर भूमि पर राजस्व विभाग पहले ही कार्रवाई कर चुका है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर उपजिलाधिकारी सदर ने इस भूमि को राज्य सरकार के बंजर खाते में दर्ज कर दिया था।

इसके बाद शेष संपत्तियों को लेकर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई आगे बढ़ाई गई और न्यायालय के आदेश पर कुर्की की प्रक्रिया पूरी की गई।

संपत्तियों की खरीद-बिक्री रोकने के निर्देश

कुर्की के बाद इन संपत्तियों की निगरानी के लिए थाना प्रभारी एयरपोर्ट को प्रशासक नियुक्त किया गया है। इसका उद्देश्य जमीनों पर किसी तरह के अवैध कब्जे या अतिक्रमण को रोकना है।

इसके साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से राजस्व अभिलेखों में कुर्की की कार्रवाई दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। उप-पंजीयक कार्यालय को भी इन संपत्तियों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। इससे कुर्क की गई जमीनों से संबंधित किसी तरह का लेन-देन नहीं किया जा सकेगा।

अतीक अहमद और सहयोगियों की अन्य संपत्तियों की जांच जारी

प्रयागराज पुलिस के अनुसार, कार्रवाई केवल इन संपत्तियों तक सीमित नहीं है। अतीक अहमद और उसके सहयोगियों द्वारा अपराध से अर्जित बताई जा रही अन्य चल और अचल संपत्तियों की जांच भी जारी है।

पुलिस का कहना है कि जांच में अन्य बेनामी या अवैध संपत्तियां सामने आने पर उनके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा माफिया के अवैध आर्थिक नेटवर्क को खड़ा करने में सहयोग करने वाले लोगों की भूमिका सामने आने पर उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे।


साभार: मीडिया रिपोर्ट्स 


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