मुजफ्फरनगर के मोरना गांव में बिना अनुमति बन रही मस्जिद सील, संरक्षक व ज़मीन मालिक गिरफ्तार, प्रशासन का कड़ा एक्शन।
मुजफ्फरनगर में अवैध मस्जिद निर्माण पर एक्शन! प्रशासन ने पहुंचते ही सील की साइट, दो गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले के भोपा थाना क्षेत्र अंतर्गत मोरना गांव में रविवार शाम को उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस और प्रशासन की टीम ने गांव में बिना किसी प्रशासनिक अनुमति के बन रही एक मस्जिद के निर्माण स्थल को सील कर दिया। यही नहीं, मौके से दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मस्जिद का निर्माण बिना शासन से अनुमति लिए कराया जा रहा था। जब इसकी भनक स्थानीय प्रशासन को लगी तो मोरना गांव में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मस्जिद को सील कर दिया और दो लोगों को हिरासत में लिया।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान मस्जिद संरक्षक नियाजउद्दीन और प्लॉट मालिक यूनुस के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 170 के तहत केस दर्ज करते हुए उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
जांच में स्पष्ट हुआ कि मस्जिद के निर्माण की कोई वैध परमिशन नहीं ली गई थी। इसके बाद मौके पर बनाई जा रही संरचना को सील कर दिया गया और शांति भंग करने की आशंका के तहत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
यूपी शासन के नियमों के तहत, बिना सरकारी अनुमति के कोई भी धार्मिक स्थल – चाहे वह मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा – बनाया जाना गैरकानूनी है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सीधे कार्रवाई करता है, जैसा कि इस मामले में देखा गया।
प्रशासन ने दोहराया कि किसी भी धार्मिक स्थल का निर्माण करने से पहले शासन की लिखित अनुमति लेना आवश्यक है। ऐसा न करने पर कार्रवाई तय है।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद मोरना गांव में हलचल बनी हुई है और जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे-चप्पे पर नज़र रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
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