वाराणसी नमो घाट एयर शो से पहले नगर निगम का अलर्ट। गंगा किनारे 424 जर्जर मकानों की छतों पर भीड़ जुटाने पर रोक, लापरवाही पर होगा एक्शन।
वाराणसी के नमो घाट पर होने वाले शानदार एयर शो से पहले नगर निगम ने एक अहम अलर्ट जारी किया है। गंगा किनारे स्थित 424 जर्जर मकानों के मालिकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे अपनी कमजोर छतों, छज्जों या बालकनी पर लोगों की भीड़ न जुटने दें। विमानों के कंपन और भीड़ के दबाव से बड़े हादसे का डर है। लापरवाही बरतने वालों पर प्रशासन सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा।
विमानों के कंपन से ढह सकती हैं कमजोर छतें
नमो घाट पर प्रस्तावित एयर शो को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। गंगा के घाटों के किनारे कई ऐसे पुराने मकान हैं, जिनकी दीवारें दरक चुकी हैं और छज्जे कमजोर हो चुके हैं। नगर निगम को अंदेशा है कि विमानों की तेज गर्जना, उनके कंपन और छतों पर जुटी भीड़ के भारी दबाव से जर्जर हिस्से टूटकर गिर सकते हैं। इसी खतरे को भांपते हुए लोगों से अपील की गई है कि वे ऐसी असुरक्षित जगहों से एयर शो न देखें।
नगर निगम ने चिन्हित किए 424 जर्जर मकान
नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के आदेश पर शहर भर में सर्वे कर चार अलग-अलग जोन में कुल 424 कमजोर इमारतों की पहचान की गई है। अधिकारियों ने भवन मालिकों और किरायेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे बिना मजबूती परखे छतों और बालकनी पर लोगों को इकट्ठा न होने दें। जहां प्लास्टर गिर रहा है या दरारें हैं, उन हिस्सों को खाली रखा जाए, वहां बैरिकेडिंग की जाए और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं।
शहर के इन जोन में जर्जर भवनों की संख्या:
• कोतवाली जोन: 215 मकान
• दशाश्वमेध जोन: 122 मकान
• भेलूपुर जोन: 70 मकान
• आदमपुर जोन: 17 मकान
नियम तोड़े तो होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई भवन मालिक सुरक्षा निर्देशों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 331 और 308 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा है कि थोड़ी सी सतर्कता से किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सकता है।
नमो घाट पर प्रस्तावित भव्य एयर शो के दृष्टिगत नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नगर निगम वाराणसी द्वारा विशेष सुरक्षा एडवाइजरी जारी की गई है। नगर आयुक्त श्री हिमांशु नागपाल के निर्देशानुसार शहर के चार जोनों में चिन्हित 424 जर्जर भवनों के स्वामियों को चेतावनी जारी करते हुए कमजोर छतों, छज्जों, मुंडेरों एवं बालकोनियों पर भीड़ एकत्र न करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। भवन स्वामियों एवं किरायेदारों से अपील है कि बिना संरचनात्मक सुरक्षा जांच के किसी को भी एयर शो देखने हेतु छतों पर आमंत्रित न करें। नियमों के उल्लंघन पर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम वाराणसी समस्त नागरिकों से अपील करता है कि एयर शो का आनंद केवल प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों से ही लें। आपकी सतर्कता ही आपकी और आपके अपनों की सुरक्षा है।
— नगर निगम वाराणसी Nagar Nigam Varanasi (@nagarnigamvns) October 21, 2026
सुरक्षित स्थानों से ही उठाएं एयर शो का लुत्फ
नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे एयर शो का आनंद लेने के लिए प्रशासन द्वारा तय किए गए सुरक्षित स्थानों का ही उपयोग करें। इस दौरान बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। प्रशासन ने हिदायत दी है कि अगर किसी इमारत में दरारें बढ़ती दिखें या ढांचे से कोई असामान्य आवाज आए, तो बिना देरी किए तुरंत पुलिस, फायर ब्रिगेड या नगर निगम के कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दें।
साभार: मीडिया रिपोर्ट्स


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