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मेरठ का खौफनाक 'नीला ड्रम कांड' में बड़ा फैसला: दो बेटियों की दुहाई भी नहीं आई काम, कोर्ट ने मुस्कान और प्रेमी साहिल को सुनाई फांसी की सजा!


मेरठ के नीले ड्रम कांड (सौरभ हत्याकांड) में कोर्ट ने पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई। पढ़ें पूरी खबर।

​देशभर में चर्चा का विषय रहे मेरठ के बहुचर्चित 'नीला ड्रम हत्याकांड' यानी सौरभ राजपूत मर्डर केस में 19 महीने और 11 दिन बाद अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। मेरठ के जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने सौरभ की बेरहमी से हत्या करने के मामले में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और प्रेमी साहिल शुक्ला को मृत्युदंड (फांसी की सजा) दिया है। इस फैसले पर पूरे देश की निगाहें टिकी थीं।

​दो बेटियों की दलील भी नहीं बचा सकी मुस्कान और साहिल की जान

​अदालत में सजा के बिंदु पर हुई बहस के दौरान सरकारी वकील ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों दोषियों के लिए फांसी की मांग की थी। वहीं, बचाव पक्ष ने मुस्कान और साहिल की दो बेटियों का हवाला देते हुए न्यायालय से मौत की सजा न देने की अपील की। हालांकि, जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने बचाव पक्ष की दलीलों को दरकिनार करते हुए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड सुनाया।

​जज के सवाल पर दोषी साहिल ने साधी चुप्पी

​सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोषी साहिल शुक्ला से पूछा था कि क्या उसने इस घटना से पहले भी कभी कोई अपराध किया है। इसके जवाब में साहिल ने किसी भी पुराने अपराध में शामिल होने से साफ इनकार किया। इसके बाद जब कोर्ट ने सजा के बिंदु पर उसे अपनी बात रखने का अवसर दिया, तो साहिल ने कुछ भी कहने से मना कर दिया।

​सौरभ के परिजनों ने कहा- अब मिलेगी बेटे की आत्मा को सच्ची शांति

​फैसला आने से पहले मृतक सौरभ राजपूत के परिवार ने कहा था कि देश में आए दिन ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं, जहां पत्नियां अपने प्रेमियों के साथ मिलकर पतियों की हत्या कर रही हैं। परिजनों के मुताबिक, उनका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन कातिलों को फांसी के फंदे पर लटकाए जाने से ही उसकी आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी। परिवार का मानना है कि मुस्कान और साहिल को मिली इस सजा से समाज में एक कड़ा संदेश जाएगा और अपराधियों में कानून का खौफ पैदा होगा।

​मजबूत साक्ष्यों और पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिला न्याय

​पूरे प्रदेश को हिलाकर रख देने वाले इस जघन्य हत्याकांड में पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए मुस्कान और साहिल के खिलाफ पुख्ता सबूतों के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जिला अदालत ने दोनों को पहले ही सौरभ की हत्या करने और साक्ष्य छिपाने की साजिश रचने का दोषी ठहराया था। शासन और पुलिस प्रशासन की ओर से की गई प्रभावी पैरवी के बाद आज अदालत ने सजा की अंतिम घोषणा कर दी।

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​साभार: मीडिया रिपोर्ट्स 

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