ताजा खबरें

5/recent/ticker-posts

बड़ी खबरें

Recent/hot-post

EPFO Alert: UAN पोर्टल पर प्रोफाइल फोटो अपडेट नहीं की तो अटक सकते हैं ई-नॉमिनेशन और PF क्लेम, जानें पूरी प्रक्रिया


EPFO ने UAN पोर्टल पर प्रोफाइल फोटो अपडेट करने की सलाह दी। जानें ई-नॉमिनेशन, PF क्लेम और अपडेट की पूरी प्रक्रिया।

EPFO ने अपने सदस्यों से यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर हाल की प्रोफाइल फोटो अपलोड करने की अपील की है। यह अपडेट ई-नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करने और ऑनलाइन PF क्लेम सेटलमेंट को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। यदि प्रोफाइल फोटो अपडेट नहीं है, तो कुछ ऑनलाइन सेवाओं का लाभ लेने में परेशानी आ सकती है और आवश्यक प्रक्रियाओं में देरी हो सकती है।

ई-नॉमिनेशन और ऑनलाइन सेवाओं के लिए क्यों जरूरी है प्रोफाइल फोटो?

एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने अपने सदस्यों को सलाह दी है कि वे यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर अपनी हालिया पासपोर्ट साइज प्रोफाइल फोटो अपलोड करें। प्रोफाइल फोटो डिजिटल रिकॉर्ड का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है।

हालांकि EPFO के सभी लेनदेन के लिए प्रोफाइल फोटो अनिवार्य नहीं है, लेकिन जिन सदस्यों ने अपनी फोटो अपलोड या अपडेट नहीं की है, उन्हें ई-नॉमिनेशन पूरा करने या कुछ अन्य ऑनलाइन EPFO सेवाओं का उपयोग करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, सही तरीके से किया गया ई-नॉमिनेशन यह सुनिश्चित करता है कि EPF बैलेंस के साथ-साथ एम्प्लॉईज पेंशन स्कीम (EPS) और एम्प्लॉईज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) के तहत मिलने वाले लाभ सही लाभार्थी तक आसानी से पहुंच सकें। यदि कोई सदस्य नॉमिनी दर्ज नहीं करता है, तो भविष्य में क्लेम के दौरान परिवार के सदस्यों को अधिक दस्तावेजी प्रक्रिया और देरी का सामना करना पड़ सकता है। ई-नॉमिनेशन को मान्य बनाने के लिए ई-साइन प्रक्रिया पूरी करना भी आवश्यक है।

UAN पोर्टल पर ऐसे करें प्रोफाइल फोटो अपडेट

यदि आपके EPFO अकाउंट में हाल की प्रोफाइल फोटो उपलब्ध नहीं है, तो आप यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉग इन कर इसे अपडेट कर सकते हैं।

सबसे पहले अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN), पासवर्ड और कैप्चा की सहायता से पोर्टल पर लॉग इन करें। इसके बाद डैशबोर्ड में जाकर 'प्रोफाइल' या 'व्यू' सेक्शन खोलें। यहां प्रोफाइल फोटो अपलोड या अपडेट करने का विकल्प चुनें और अपनी हाल की पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें। बदलाव सेव करने के बाद यह भी सुनिश्चित करें कि अपडेट की गई फोटो आपकी प्रोफाइल पर सही तरीके से दिखाई दे रही है। इसके बाद ही ई-नॉमिनेशन या ऑनलाइन PF क्लेम की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं।

EPF नॉमिनेशन के नियम और अन्य जरूरी अपडेट

EPFO के अनुसार, हर व्यक्ति EPF नॉमिनी बनने के लिए पात्र नहीं होता। पुरुष सदस्य अपनी पत्नी, बच्चों (विवाहित या अविवाहित), आश्रित माता-पिता तथा बेटे की विधवा और उसके बच्चों को नॉमिनी बना सकते हैं।

महिला सदस्य अपने पति, बच्चों (विवाहित या अविवाहित), आश्रित माता-पिता, पति के आश्रित माता-पिता तथा बेटे की विधवा और उसके बच्चों को नॉमिनी के रूप में शामिल कर सकती हैं।

शादीशुदा सदस्यों के लिए अपने जीवनसाथी का नाम जोड़ना आवश्यक है, भले ही वे उन्हें नॉमिनी न बनाना चाहें। पेंशन फंड के लिए जीवनसाथी और बच्चों को परिवार का हिस्सा माना जाता है, इसलिए उनके नाम परिवार की सूची में दर्ज होने चाहिए। EPF नॉमिनी तय करने के बाद संबंधित परिवार सदस्य की आधार कॉपी और फोटो भी जमा करनी होती है।

इसके अलावा EPFO ने सदस्यों को यह भी सलाह दी है कि वे अपने आधार, PAN, बैंक खाते की जानकारी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी पोर्टल पर सही तरीके से लिंक और सत्यापित रखें। इन जानकारियों के अपडेट रहने से ई-नॉमिनेशन, ऑनलाइन PF निकासी और पेंशन संबंधी डिजिटल सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकता है तथा क्लेम प्रक्रिया भी तेज होती है।


साभार: मनी कंट्रोल

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ