मुंबई में फुटपाथ पर पटाखों की बिक्री पर रोक, बिना लाइसेंस होगी कार्रवाई; पुणे में रात 10 से सुबह 6 बजे तक पटाखों पर प्रतिबंध।
दिवाली से पहले मुंबई और पुणे में पटाखों पर सख्त नियम लागू
दिवाली अब नजदीक है और तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन इस बार महाराष्ट्र सरकार ने पटाखों को लेकर सख्ती बरती है। मुंबई और पुणे दोनों शहरों में कड़े दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं।
मुंबई में सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों पर पटाखों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है, जबकि पुणे में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज आवाज वाले पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी गई है।
मुंबई नगर निगम का आदेश: फुटपाथ पर बिक्री पर पूरी तरह बैन
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने आदेश जारी कर कहा है कि 15 अक्टूबर से दिवाली समाप्त होने तक शहर की सड़कों, फुटपाथों और बाजारों में अवैध रूप से पटाखे बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वाले व्यापारियों का सामान जब्त कर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। महानगरपालिका ने यह भी कहा है कि इस दौरान विशेष निगरानी अभियान चलाया जाएगा ताकि किसी भी तरह की अवैध बिक्री पर तुरंत रोक लगाई जा सके।
अंधेरी, दादर और कुर्ला में बढ़ी निगरानी
BMC और मुंबई पुलिस ने अंधेरी, दादर, कुर्ला, घाटकोपर, मुलुंड और भायखला जैसे इलाकों में संयुक्त टीमों को तैनात किया है। इन इलाकों में हर साल पटाखों की सबसे ज्यादा बिक्री होती है। पिछले साल नगर निगम ने 250 किलो से ज्यादा अवैध पटाखे जब्त किए थे, जिसके बाद इस बार निगरानी और अधिक सख्त कर दी गई है।
बिना लाइसेंस स्टॉक रखने पर भी कार्रवाई
केवल वही व्यापारी पटाखे बेच पाएंगे जिन्हें फायर डिपार्टमेंट और BMC की अनुमति मिली है। लाइसेंसधारी दुकानदार भी तय मात्रा से अधिक स्टॉक नहीं रख पाएंगे।
यदि कोई व्यापारी निर्धारित सीमा से अधिक पटाखे जमा करता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और स्टॉक जब्त कर लिया जाएगा।
पुलिस और दमकल विभाग ने संयुक्त रूप से सुरक्षा मानकों की जांच शुरू कर दी है, ताकि भीड़भाड़ वाले इलाकों में हादसों की आशंका को खत्म किया जा सके।
मेट्रो स्टेशन और साइलेंट जोन में निगरानी
मुंबई मेट्रो के स्टेशनों और आसपास के इलाकों में धुआं या शोर करने वाले पटाखों को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, अदालत और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे को “साइलेंट ज़ोन” घोषित किया गया है। इन इलाकों में न तो पटाखे बेचे जा सकेंगे और न ही जलाए जा सकेंगे।
पुणे में रात 10 से सुबह 6 बजे तक बैन
पुणे पुलिस कमिश्नरेट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक दिवाली के दौरान रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है।
शहर में इस समयावधि में केवल कम आवाज वाले और पर्यावरण-अनुकूल पटाखों जैसे ‘फूलझड़ी’, ‘अनार’ और ‘चकरी’ चलाने की अनुमति दी गई है।
तेज धमाका करने वाले पटाखों, “एटम बम” और 100 से अधिक चेन वाले पटाखों की बिक्री, निर्माण और उपयोग पर पूरी तरह रोक रहेगी।
100 मीटर के भीतर नहीं चलेंगे पटाखे
पुणे में पुलिस ने स्कूलों, अस्पतालों, न्यायालयों और सरकारी कार्यालयों के 100 मीटर के दायरे को “नो क्रैकर ज़ोन” घोषित किया है।
इस क्षेत्र में किसी भी तरह के पटाखे फोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण विभाग की निगरानी टीमों को आदेश दिए गए हैं कि दिवाली के दिनों में ध्वनि और प्रदूषण स्तर की जांच लगातार की जाए।
दुकानदारों को अस्थायी लाइसेंस की सुविधा
पुणे प्रशासन ने 20 से 24 अक्टूबर के बीच अस्थायी पटाखा दुकानों के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है। इन दुकानों को अग्निशमन विभाग की मंजूरी के बाद ही खोला जा सकेगा।
लाइसेंसधारी व्यापारी दिवाली के बाद बचे हुए पटाखों को अधिकृत गोदामों में लौटाने के लिए बाध्य होंगे।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर आधारित कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में यह आदेश दिया था कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के शोर करने वाले पटाखों का उपयोग न किया जाए।
इन दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं। “ग्रीन क्रैकर्स” के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि प्रदूषण और ध्वनि दोनों पर नियंत्रण किया जा सके।
पर्यावरण विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम निगरानी में
मुंबई और पुणे में पर्यावरण विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं जो बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर लगातार गश्त करेंगी।
टीमें यह सुनिश्चित करेंगी कि पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग केवल तय मानकों के अनुसार ही हो। यदि किसी दुकान या व्यक्ति को नियमों का उल्लंघन करते पाया गया, तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नागरिकों से अपील: सुरक्षित और पर्यावरण-मित्र दिवाली मनाएं
नगर निगम और पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण और प्रदूषण-रहित दिवाली मनाएं।
अधिकारियों ने कहा है कि बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोग ग्रीन पटाखों का उपयोग करें और सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे न जलाएं।
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