खेतों की बाड़ के लिए ब्लेड वाले तारों की बिक्री पर रोक


    
संवाददाता डॉक्टर मुदित प्रताप सिंह की रिपोर्ट

लखनऊ _ अधिकारियों से मिली जानकारी के आधार पर शासन ने गोवंश और अन्य पशुओं को घायल करने वाले ब्लेड लगे कटीले तारों से खेतों की (बाड़बंदी) घेराबंदी करने पर पूरी तरह रोक लगा दी है, जिला अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वह इस आदेश का कड़ाई से पालन करते हुए इसके संबंध में की गई कार्रवाई से शासन को अवगत कराएं।   

अपर प्रमुख सचिव पशुपालन डॉक्टर रजनीश दुबे ने इस आशय का शासनादेश जारी किया है, जिसमें लिखा है कि पशु क्रूरता को रोकने जाने के लिए किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाली ब्लेड वाले कटीले तारों को पूरी तरह प्रतिबंध किया जाता है।   

24 घंटे क्रियाशील रहेगा पशु चिकित्सालय _ अपर प्रमुख सचिव ने बीमार तथा घायल गोवंश की समुचित चिकित्सा के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक पशु चिकित्सालय को 24 घंटे क्रियाशील रखने के निर्देश दिए हैं, इस चिकित्सालय में रोटेशन के आधार पर पशु चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की तैनाती करने को कहा है।                            




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