जौनपुर: नौ कोटेदारो का अनुबंध पत्र निरस्त, एक पर हुआ मुकदमा दर्ज

रिपोर्ट: इंद्रेश तिवारी
जौनपुर। एसडीएम सदर का कार्यभार सम्भाल रहे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल पूरे एक्शन मोड में है। आज उन्होने सदर तहसील एक दर्जन से अधिक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में खामियां मिलने पर एक दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया तथा 13 दुकानदारो के खिलाफ कठोर कार्रवाई की। ज्वाइंट मजिस्टेªट तेवर से कोटेदारो में हड़कंप मच गया है। 

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल ने अवगत कराया है कि तहसील सदर के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नि:शुल्क वितरित किये जाने खाद्यान्न पर प्रभावी नियंत्रण रखे जाने हेतु माह अगस्त 2021 व सितम्बर 2021 में 9 दुकानों का अनुबंध पत्र निरस्त किया गया है तथा 4 दुकानों का अनुबन्ध पत्र निलम्बित किया गया है तथा रुपया 10000 का अर्थदण्ड दो विकेताओ पर गया है। इसी प्रकरण उक्त अवधि के दौरान 4 नयी दुकानों पर नियुक्ति की गयी है। करंजाकला विकास खण्ड के ग्रामसभा जेठपुरा गिरधारी की उचितदर विक्रेता दुकान का ई-पास मशीन से वितरण प्रतिशत कम होने की वजह से 15 सितबंर 2021 को समय लगभग 11.30 बजे विक्रेता की दुकान का निरीक्षण पूर्ति निरीक्षक करंजाकला द्वारा किया गया। 

निरीक्षक के दौरान उचित दुकान खुली पायी गयी, विक्रेता मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता की दुकान पर रेट बोर्ड, साइन बोर्ड, अन्त्योदय कार्ड धारकों की सूची वाल पेन्टिंग नही पायी गयी। स्टाक रजिस्टर में बिक्री रजिस्टर अद्यतन नही पाया गया। माह सितम्बर 2021 के प्रथम चक्र प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का निःशुल्क वितरण दिवस 05 सितम्बर से 15 सितम्बर 2021 चल रहा था। विक्रेता द्वारा 15 सितम्बर 2021 तक प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कुल वितरण आवंटित कुल अन्त्योदय कार्य संख्या 33 के सापेक्ष 23 कार्डो पर व पात्र गृहस्थी दर 380 के सापेक्ष 239 कार्डो पर वितरण हुआ है, जबकि 151 कार्ड वितरण हेतु अवशेष है। इस प्रकार उचितदर विक्रेता गिरधारी के पास भिन्न-भिन्न योजनान्तर्गत पूर्व माहों के अवशेष सहित कुल गेहूँ 40.13 कुन्तल व चावल 26.87 कुन्तल कम पाया गया। विक्रेता का उक्त कृत्य उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियम) आदेश 2016 के विभिन्न प्राविधानों का उलंघन होने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। अत: तत्क्रम में जिलाधिकारी की अनुमति आदेश 15 सितबंर 2021 के अनुपालन में विक्रेता गिरधारी लाल ग्रामपंचायत जेठपुरा वि०खा- करंजाकला तहसील सदर के विरुद्ध थाना सरायख्वाजा में मु०अ०सं०-0290 धारा 3/7 के अंतर्गत 15 सितंबर 2021 को दर्ज करा दिया गया है और विक्रेता की दुकान का अनुबन्ध पत्र तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये कार्डधारकों को ग्रामसभा नसीरूद्दीपुर में कार्यरत उचितदर विक्रेता छोटेलाल की दुकान से सम्बद्ध किया गया है।

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