वाराणसी: शराब तस्करी के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर

यह चित्र काल्पनिक है।


वाराणसी। एडीजे (बारहवाँ) अनिल कुमार यादव की अदालत ने शराब तस्करी के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। पंजाब निवासी आरोपी जसवीर खान को 50 - 50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुन्ना लाल यादव, पारसनाथ चौबे व लालबहादुर प्रजापति ने पक्ष रखा।

प्रकरण के मुताबिक 30 जुन 2021 को रोहनिया थाने के उपनिरीक्षक इंदुकांत पांडेय क्षेत्र में गश्त कर रहें थें कि मुखबिर खास से सूचना मिलीं की एक ट्रक पर अंडों की पेटियों में शराब लद कर हरियाणा से बिहार जा रहीं हैं। पुलिस ने चालक को रोका, चेकिंग करने पर अंडों के पेटियों में राॅयल गोल्ड कंपनी शराब 4455 शीशी बरामद हुई। बरामद माल की कीमत लगभग 15 लाख रुपये है। पुलिस ने चालक से नाम पता पुछा तो वह अपना नाम जसवीर खान व पता थाना पटियाला, जिला पंजाब बताया।

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