बिजनौर के 50 गांवों में रात में उड़ते ड्रोन से दहशत, प्रशासन ने ड्रोन उड़ाने पर ₹1 लाख जुर्माना तय किया, दो गिरफ्तारियां भी हुईं।
रात में आसमान से डराने लगे ड्रोन, बिजनौर के गांवों में फैली अफवाहों की आंधी
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में बीते कुछ हफ्तों से रात के समय उड़ते ड्रोन और खिलौना हेलीकॉप्टरों ने ग्रामीणों के दिलों में खौफ भर दिया है। जैसे ही सूरज ढलता है, आसमान में उड़ती रोशनी गांववालों को बेचैन कर देती है। कई लोग इसे चोरी की साजिश से जोड़ रहे हैं, तो कुछ इसे तंत्र-मंत्र या जासूसी से भी जोड़कर देख रहे हैं।
डर इतना कि गांवों में बनने लगी सुरक्षा टीमें, हाथों में भाले-लाठी लेकर पहरेदारी
बिजनौर के 50 से ज्यादा गांवों में ड्रोन की उड़ान की शिकायतें मिल चुकी हैं। ग्रामीणों ने सुरक्षा के लिए खुद की टीम बनानी शुरू कर दी है। कई गांवों में पुरुष रातभर जागते हैं, हाथों में बल्लम, भाले और लाठी लेकर चौकसी करते हैं। डर के मारे कई जगह लोगों ने बच्चों को रात में बाहर निकलने से रोक दिया है। कुछ लोगों ने अपने घरों की छतों पर भी टॉर्च लगानी शुरू कर दी है ताकि उड़ते ऑब्जेक्ट को देखा जा सके।
खिलौना हेलीकॉप्टर बना शक की वजह, दो युवक गिरफ्तार
बिजनौर पुलिस ने इस मामले में अब तक दो युवकों – आकाश और सैफुल्ला – को गिरफ्तार किया है, जो नगीना कस्बे में खिलौना हेलीकॉप्टर उड़ाकर लोगों में अफवाह फैला रहे थे। पुलिस का कहना है कि ये युवक मज़ाक के तौर पर ऐसा कर रहे थे, लेकिन इससे जनता में दहशत फैल रही थी।
ड्रोन उड़ाने पर अब ₹1 लाख का जुर्माना, बिना अनुमति नहीं कर पाएंगे उपयोग
जिला प्रशासन ने अब सख्त फैसला लेते हुए नया आदेश जारी किया है कि अब कोई भी व्यक्ति, संस्था या आयोजक बिना प्रशासन की अनुमति के ड्रोन, खिलौना हेलीकॉप्टर, खिलौना जहाज या किसी प्रकार की रोशनी लगाने वाली वस्तु नहीं उड़ा सकता। अगर ऐसा करते पकड़े गए तो उस पर ₹1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
शादी हो या वीडियोग्राफी, ड्रोन के लिए अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
डीएम जसजीत कौर और एसएसपी अभिषेक झा ने संयुक्त रूप से निर्देश जारी किए हैं कि अब शादी समारोह, धार्मिक आयोजनों, वीडियोग्राफी या सर्वे आदि के लिए भी ड्रोन उड़ाने की पूर्व अनुमति प्रशासन से लेनी होगी। अनुमति के बिना ड्रोन उड़ाना कानूनन अपराध माना जाएगा।
अफवाहों से तंग प्रशासन ने गांव-गांव में चलाई जागरूकता मुहिम
डीएम जसजीत कौर ने बताया कि प्रशासन ने अब गांवों में अफवाहों को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। ग्राम प्रधानों, चौकीदारों और जनप्रतिनिधियों से अपील की गई है कि वे ग्रामीणों को समझाएं कि डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि या ड्रोन दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।
SSP बोले- ड्रोन की वजह से ग्रामीण उठा रहे कानून हाथ में
बिजनौर एसएसपी अभिषेक झा ने कहा कि ड्रोन की वजह से गांवों में डर का माहौल बन गया है। लोग रात को पहरा दे रहे हैं और कई बार खुद ही हमला कर बैठते हैं। इससे पुलिस की छवि पर भी सवाल उठ रहे हैं। एसएसपी ने कहा कि ऐसी हरकतों से कानून-व्यवस्था प्रभावित हो रही है और असामाजिक तत्व इस डर का फायदा उठा सकते हैं।
पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, UAV उड़ाने से पहले लें परमिशन
प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि अगर कोई ड्रोन, UAV या RC हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहता है तो उसे पहले पुलिस विभाग और प्रशासन से लिखित अनुमति लेनी होगी। अनुमति में उद्देश्य, दिनांक, समय और स्थान स्पष्ट रूप से बताना होगा। साथ ही ड्रोन ऑपरेटर की पहचान और रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी होगा।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल रही है ड्रोन वाली दहशत
बिजनौर ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी इसी तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। अमरोहा, मुरादाबाद, सहारनपुर जैसे जिलों में भी ग्रामीणों ने ड्रोन को लेकर शिकायतें दी हैं। कई जगहों पर इसे चोरी की साजिश मानकर ग्रामीणों ने एकजुट होकर चौकसी शुरू कर दी है।
युवाओं की शरारत बन रही डर की वजह, प्रशासन सख्त
जांच में सामने आया है कि अधिकतर मामलों में युवा वर्ग ही ऐसे ड्रोन या खिलौना हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, जो इंटरनेट से सस्ते दामों में खरीदे जा रहे हैं। वे रात में इन्हें उड़ाकर मज़े ले रहे हैं लेकिन ग्रामीण इसे खतरे की घंटी समझकर पुलिस तक को अलर्ट कर रहे हैं। प्रशासन अब इस पर सख्ती से पेश आ रहा है ताकि यह ट्रेंड रुक सके।
कबूतरों और पतंगों पर भी सख्ती, रोशनी लगाने पर भी रोक
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ ड्रोन ही नहीं, बल्कि रोशनी लगाकर कबूतर उड़ाना या पतंग उड़ाना भी अब प्रतिबंधित किया गया है। क्योंकि इससे भी कई लोग भ्रमित हो जाते हैं और अफवाहें फैलने लगती हैं। ऐसे मामलों में भी अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अफवाह फैलाने वालों पर होगी FIR
अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया या मौखिक रूप से इस ड्रोन उड़ने की खबर को बढ़ा-चढ़ाकर फैलाता है और इससे डर का माहौल बनता है, तो उस पर भी FIR दर्ज की जाएगी। डीएम और एसएसपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो, फोटो या मैसेज फैलाना अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा।
नागरिकों से अपील- अफवाह नहीं फैलाएं, पुलिस को दें सही जानकारी
अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखकर खुद कोई कदम न उठाएं, बल्कि तुरंत पुलिस को सूचित करें। अफवाहों से समाज में तनाव बढ़ता है और अपराध को बढ़ावा मिलता है। पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया टीम हमेशा अलर्ट पर है और किसी भी इमरजेंसी में तुरंत कार्रवाई करेगी।


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