संभल में महक-परी सहित चार लोग गिरफ्तार, अश्लील वीडियो और गालियों से भरे कंटेंट के कारण पुलिस ने भेजा जेल
सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने का नतीजा: महक और परी की गिरफ्तारी से मचा हड़कंप
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सोशल मीडिया पर गाली-गलौज और अश्लील कंटेंट वायरल करने वाली दो लड़कियों, महक और परी, को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये दोनों 'महक परी 143' नामक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए अश्लील वीडियो और भद्दी भाषा से भरे रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रही थीं।
पुलिस के अनुसार इन दोनों के खिलाफ कई दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। आखिरकार एसपी कृष्ण बिश्नोई के निर्देश पर संभल पुलिस ने महक और परी सहित चार लोगों को आईटी एक्ट और आईपीसी की गंभीर धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
अश्लील कंटेंट से वायरल हुईं महक और परी, पुलिस ने दबोचा
पुलिस की जांच में सामने आया कि महक और परी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुल 546 वीडियो अपलोड किए गए हैं, जिनमें से ज्यादातर में दोनों लड़कियां अश्लील इशारे करती नजर आती हैं। वीडियो में खुलेआम गालियों का प्रयोग किया जा रहा था, जिससे समाज में गलत संदेश फैल रहा था।
महक और परी का इंस्टाग्राम अकाउंट 'mahakpari143' नाम से एक्टिव है और इन पर करीब 4 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये दोनों लड़कियां खुद को सोशल मीडिया स्टार समझती थीं और गाली-गलौज के वीडियो बनाकर वायरल होने की कोशिश कर रही थीं।
पुलिस ने बताया कि ये लोग अश्लीलता फैलाकर युवाओं के बीच सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश कर रहे थे। इनकी वीडियो का कंटेंट समाज के लिए घातक था, जिससे युवाओं पर बुरा असर पड़ रहा था।
समाज में बढ़ती अश्लीलता पर पुलिस की सख्त कार्रवाई
एसपी कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि महक और परी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 और आईपीसी की धारा 294B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
पुलिस ने चारों आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच शुरू कर दी है। ये देखा जा रहा है कि इन अकाउंट्स के जरिए कहीं किसी और तरह की गैरकानूनी गतिविधि तो नहीं हो रही थी।
वायरल वीडियो ने संभल की साख पर लगाया दाग
संभल जैसे संवेदनशील जिले में जब इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं, तो इससे न सिर्फ स्थानीय समाज की छवि खराब होती है बल्कि शहर की प्रतिष्ठा पर भी बुरा असर पड़ता है। महक और परी के वीडियो में अश्लीलता के साथ-साथ खुलेआम भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया गया था।
स्थानीय लोगों ने कई बार सोशल मीडिया पर भी इन वीडियो का विरोध किया, लेकिन जब हद पार हो गई तो थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
सोशल मीडिया की दुनिया में अश्लीलता की बढ़ती होड़
आज के समय में इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने की होड़ में कुछ लोग अश्लीलता की सारी हदें पार कर रहे हैं। महक और परी का मामला इसका ताजा उदाहरण है। ये दोनों लड़कियां सोशल मीडिया पर 'डर्टी पिक्चर' और गाली-गलौज वाले वीडियो बनाकर फॉलोअर्स बढ़ा रही थीं।
ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक स्थानीय नागरिकों ने पुलिस से शिकायत नहीं की। अब पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ एक सख्त संदेश दिया है कि सोशल मीडिया की दुनिया में भी कानून का डर होना जरूरी है।
क्या है आईटी एक्ट की धारा 67 और आईपीसी की धारा 294B?
महक और परी के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 लगाई गई है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री प्रसारित करने पर लागू होती है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 294B के तहत सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता फैलाने पर सजा का प्रावधान है।
दोनों धाराएं गैरजमानती हैं, इसलिए पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया है। पुलिस ने साफ किया है कि इस तरह के मामलों में कोई भी ढील नहीं दी जाएगी।
युवाओं पर पड़ रहा था गलत असर
महक और परी के इंस्टाग्राम वीडियो सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए बनाए जा रहे थे, लेकिन इससे समाज में एक गलत संदेश जा रहा था। छोटे बच्चे और किशोर भी इन वीडियो को देखकर प्रभावित हो रहे थे, जिससे सोशल मीडिया का माहौल खराब हो रहा था।
पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया की आड़ में इस तरह की गंदगी फैलाने वालों पर अब निगरानी और सख्त हो जाएगी। एसपी ने कहा है कि समाज में इस तरह की अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि दूसरों के लिए यह सबक बन सके।


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