जौनपुर: व्यापारी को धमकाने के मामले में सूदखोर के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज




पीड़िता सूर्यकला के प्रार्थना पत्र पर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर हुईं कार्रवाई से ब्याजखोरों में मचा हड़कम्प

जौनपुर।शाहगंज कोतवाली पुलिस द्वारा व्यापारी सुरेश सोनी और उनके परिवार को घर में घुसकर धमकाने के मामले में करुणेश उर्फ मंजीत गुप्ता और बब्लू जायसवाल के खिलाफ़ गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद सूदखोरों में हड़कंप मच गया है। कोतवाली पुलिस ने यह मुकदमा पुलिस अधीक्षक के आदेश पर दर्ज किया है। 
                 
शाहगंज नगर के एचडीएफसी बैंक कालोनी निवासी पीड़िता सूर्यकला सोनी पत्नी सुरेश सोनी ने 26 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक डाक्टर अजय पाल शर्मा को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई।  
        
पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने आरोप लगाया कि करुणेश कुमार गुप्ता उर्फ मंजीत पुत्र रमाकांत मोदनवाल निवासी पुराना चौक ने परिवार के साथ कपट व धोखे से प्रार्थिनी के पति का मकान व दुकान साधारण बन्ध पत्र लिखवाने के बजाय प्रतिफल विहीन बैनामा करा लिया। जिसका मामला सिविल कोर्ट में चल रहा है। इसी दौरान बगैर न्यायालय के किसी आदेश के करुणेश गुप्ता ने दुकान में ताला जड़ दिया। जिससे प्रार्थनी के परिवर के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। कोर्ट में मुकदमा होने से मंजीत गुप्ता एवं दिनेश जायसवाल पुत्र राधेश्याम निवासी रामलीला भवन चौक ने परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। 
            
प्रार्थिनी का आरोप है 10 दिन पूर्व मेरे पति सुरेश सोनी को आजमगढ़ रोड़ पर पिटाई की गई । जिससे उनके कान में चोट लग गई। बीस दिसम्बर को आधी रात को बहू को फोन कर तड़पा तड़पा कर मारने कि धमकी दिया गया। जिसके बाद पूरा परिवार घर छोड़ रिस्तेदारी में पलायन कर गये। बार बार धमकी के बाद पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की आस में पहुंची। जिसके बाद सक्रिय हुईं पुलिस ने करुणेश उर्फ मंजीत और दिनेश उर्फ बबलू के खिलाफ़ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। 
          
पीड़िता के मुताबिक मंजीत ने पति को ब्याज पर पैसा दे रखा था। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज दर ब्याज ने सारी सीमाएं तोड़ दिया। चंद लाख रुपए करोड़ों में पहुंच गया। तब भी मूलधन व ब्याज का करोड़ों रुपए सूदखोर निकलता रहा। 
         
प्रभारी निरीक्षक आदेश त्यागी ने कहा कि सूदखोरी प्रथा प्रतिबन्धित है। किसी कों भी ऐसा कोई अनैतिक, गैरकानूनी कार्य नहीं करने दिया जायेगा। इस मामले में जॉच कर आरोपियों के खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करके पीड़िता व उनके परिवार को न्याय दिलाया जायेगा।

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