पत्नी को गुजारा भत्ता न देने पर न्यायालय ने जारी किया रिकवरी वारंट



बरेली से संवाददाता मुदित प्रताप सिंह की रिपोर्ट

जनपद बरेली शीशगढ़ _ पत्नी को गुजारा भत्ता ना देने पर न्यायालय ने जारी किया रिकवरी वारंट, जानकारी के अनुसार  न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता न देने पर न्यायालय द्वारा रिकवरी/ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, पुलिस ने आरोपी युवक को आज  गिरफ्तार कर लिया, और आरोपी से 44 हजार रुपये गुजारे भत्ते की रकम जमा कराने के बाद ही थाने से   रिहा किया गया।

बताते चलें कि शीशगढ़ निवासी श्रीमती फराह नूरी की शादी शीशगढ़  के ही  तहजीब अहमद के साथ हुई थी, लेकिन पति पत्नी में अनबन होने से बौखलाये पति ने दूसरी शादी रचा ली थी, पत्नी फराह ने गुजारा भत्ता दिए जाने हेतु न्यायालय में वाद दायर कर दिया था, न्यायालय ने पत्नी के गुजारे के लिये 4 हजार रुपया प्रति माह भत्ता दिये जाने का आदेश पारित किया था, लेकिन चालाक पति ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करके गुजारा भत्ता जमा नही किया, पत्नी ने फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तो न्यायालय ने रिकबरी /गिरफ्तारी वारंट जारी करके  थाना शीशगढ़ को भेज दिया,  पुलिस ने आज आरोपी तहजीब को गिरफ्तार कर लिया, और जेल जाने के भय से तहजीब को 11 माह का गुजारा भत्ता 44 हजार रुपये एक मुश्त थाने में जमा करना पड़ा,  तब पुलिस ने आरोपी की थाने से रिहा किया, यह बात आज कस्बे में चर्चा का विषय बनी रही, अब तक पति अपनी दूसरी पत्नी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था, लेकिन अब गुजारा भत्ता दिए जाने के न्यायालय के आदेश की सूचना मिलते ही  आरोपी पति की नींद उड़ गयी।              




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