रात्रिकालीन कर्फ़्यू और साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी ! लॉकडाउन के नए नियम जारी!


लखनऊ: उत्तर प्रदेश में दुकाने व बाजार कोविड कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक खोलने की अनुमति। सप्ताह में 5 दिन ही दुकान/ बाजार खोलने की अनुमति शनिवार रविवार साप्ताहिक बंदी रहेगी।

जिन जनपदों में करोना के सक्रिय मामलों की संख्या 30 मई को 600 से अधिक है वहां पर फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी।

कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे।

निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे।

सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी।

स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे।

रेस्टोरेंट्स से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके साथ ही हाइवे व एक्सप्रेसवे के किनारे ढाबे, ठेले वाले व खोमचे वाले को दो गज की दूरी व मास्क के साथ खोलने की अनुमति।

सेंट जॉन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु ना हो।

अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए को खोलने की अनुमति होगी, खुले में बेचने कि अनुमति नही है।

समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी।

कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे।

शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति कुछ शर्तों के अनुसार होगी। बंद व खुले स्थानों में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही आमन्त्रित किया जा सकेगा। मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। दो गज की दूरी का ध्यान रखना होगा। कोविड 19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सभी प्रकार की सावधानियों के साथ अनुमति होगी।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि बस में जितनी सीट उपलब्ध होगी उतने ही व्यक्ति बस में बैठ कर सफर कर सकेंगे। बस में स्टैंडिंग की अनुमति नही होगी। इसके साथ ही चालक ओर परिचालक को मास्क, ग्लब्स का उपयोग करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही यात्रियों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बस स्टेशनों पर सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी।

दो पहिया वाहन को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलाने की अनुमति। हेलमेट, मास्क, फेस कवर पहनना होगा अनिवार्य। 

तीन पहिया वाहन ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैटरी से चलने वाले रिक्शा में चलित सहित 3 व्यक्ति व चार पहिया वाहन पर चार व्यक्ति ही बैठ सकेंगे। 

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