पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को राम मंदिर में चोरी के मुद्दे पर संसद परिसर के बाहर किए गए नुक्कड़ नाटक से जुड़े मामले में प्रयागराज की ACJM अदालत ने मंगलवार, 11 अगस्त को पेश होने के लिए तलब किया है। बीजेपी नेता और अधिवक्ता सुशील कुमार मिश्रा की शिकायत पर सांसद के खिलाफ BNS की कई धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है।
संसद परिसर के बाहर राम मंदिर चोरी पर किया था नुक्कड़ नाटक
मामला उस समय चर्चा में आया, जब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राम मंदिर में हुई चोरी के मुद्दे को लेकर संसद परिसर के बाहर एक नुक्कड़ नाटक किया था। इस दौरान वह भगवा कपड़े पहने साधु की वेशभूषा में नजर आए थे।
इस नाटक को लेकर हिंदू संगठनों और साधु-संतों की ओर से आपत्ति जताई गई थी। इसी मामले को लेकर बीजेपी नेता और अधिवक्ता सुशील कुमार मिश्रा ने प्रयागराज में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की पहल की।
शिकायतकर्ता की ओर से सांसद के इस अभिनय को हिंदू धर्म और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा गंभीर मामला बताया गया है। हालांकि, ये आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं।
प्रयागराज की ACJM कोर्ट ने किया तलब
प्रयागराज की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने सांसद पप्पू यादव को मंगलवार, 11 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 10 के न्यायाधीश योगेश जैन ने आपराधिक मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया था।
इसके बाद सांसद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 318 (4), 338, 196, 298, 299 और 356 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ। इसी मामले में ACJM कोर्ट ने उन्हें अदालत के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया है।
किन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
पप्पू यादव के खिलाफ दर्ज मामले में BNS की धारा 318 (4)/338/196/298/299/356 का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता ने अपने आरोपों में सांसद के नुक्कड़ नाटक को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है।
शिकायत में कहा गया है कि अयोध्या स्थित भगवान श्रीराम के मंदिर से चढ़ावे की धनराशि चोरी किए जाने की घटना को कथित तौर पर कूटरचित और जालसाजी के तरीके से बदलकर प्रस्तुत किया गया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, इस मामले में पहले ही मुकदमा दर्ज हो चुका है और आरोपी जेल में बंद हैं।
बीजेपी नेता सुशील कुमार मिश्रा ने लगाए आरोप
मामले के शिकायतकर्ता बीजेपी नेता और अधिवक्ता सुशील कुमार मिश्रा हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि संसद भवन के सामने किए गए इस अभिनय के जरिए हिंदू और हिंदू धर्म को नीचा दिखाने तथा अपमानित करने का प्रयास किया गया।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि इस अभिनय से हिंदुओं की मर्यादा और अस्मिता को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई। शिकायतकर्ता के अनुसार, मंदिर में रखे जाने वाले दानपात्रों के संबंध में नकली दानपात्र रखकर चंदा चोरी दिखाने और संत-महात्माओं तथा पुजारियों को चोर एवं डाकू के रूप में प्रस्तुत करने का अभिनय किया गया।
सुशील कुमार मिश्रा ने इसे गंभीर दंडनीय अपराध बताते हुए अदालत से सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उन्हें तलब कर दंडित किए जाने की मांग की थी।
पप्पू यादव के खिलाफ 41 मुकदमों का भी किया गया जिक्र
शिकायतकर्ता ने अपने आरोपों में पप्पू यादव के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का भी उल्लेख किया है। उनके मुताबिक सांसद के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, जबरन वसूली और धोखाधड़ी सहित गंभीर अपराधों के 41 मुकदमे दर्ज हैं।
ये आंकड़े शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों का हिस्सा हैं और इसी आधार पर उन्होंने अदालत के समक्ष सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
राम मंदिर चोरी का मुद्दा बना विवाद की वजह
पूरे मामले की शुरुआत अयोध्या के भगवान श्रीराम मंदिर में चोरी की घटना को लेकर हुई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मंदिर से चढ़ावे की धनराशि चोरी किए जाने की घटना को संसद परिसर के बाहर किए गए नुक्कड़ नाटक में अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया।
नाटक में पप्पू यादव के साधु की वेशभूषा में नजर आने को लेकर हिंदू संगठनों और साधु-संतों ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद बीजेपी नेता सुशील कुमार मिश्रा ने प्रयागराज में सांसद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई।
अब इसी मामले में प्रयागराज की ACJM अदालत ने पप्पू यादव को मंगलवार, 11 अगस्त को पेश होने के लिए तलब किया है।
आज अदालत में होगी पेशी
ACJM कोर्ट के आदेश के बाद पप्पू यादव को आज यानी मंगलवार, 11 अगस्त को अदालत के सामने पेश होना है। उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में BNS की छह धाराएं लगाई गई हैं।
मामले में शिकायतकर्ता ने सांसद के अभिनय को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार अदालत ने उन्हें पेश होने के लिए तलब किया है। मामले में आगे की कार्रवाई अदालत की कार्यवाही के आधार पर होगी।
साभार: मीडिया रिपोर्ट्स


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