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दिल्ली प्रदर्शन में RAF जवान पर हमला, अब तक 10 FIR दर्ज; CCTV फुटेज से पहचान में जुटी पुलिस


दिल्ली प्रदर्शन के दौरान RAF जवान पर हमला, पुलिस ने 10 FIR दर्ज कीं। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान जारी।

दिल्ली के कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर के आसपास हुए प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के एक जवान पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने विभिन्न मामलों में अब तक 10 एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। प्रदर्शन के दौरान ड्रोन उड़ाने और सरकारी आदेशों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में भी कार्रवाई की गई है।

प्रदर्शन के दौरान RAF जवान पर हमला

मंगलवार शाम करीब 8 बजे नई दिल्ली क्षेत्र में प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) के एक जवान पर हमला किए जाने की घटना सामने आई। आरोप है कि भीड़ ने जवान को घेर लिया और उसके साथ मारपीट की। घटना में जवान घायल हो गया। इसके बाद मौके पर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई तथा दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।

अब तक 10 एफआईआर दर्ज, कई थानों में मामले

दिल्ली पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन और सुरक्षा बलों पर हुए हमलों से जुड़े मामलों में अब तक कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें संसद मार्ग थाने में चार, कनॉट प्लेस (सीपी) थाने में तीन, जबकि मंदिर मार्ग, बाराखंभा रोड और कर्तव्य पथ थानों में एक-एक मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस का कहना है कि घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज तथा उपलब्ध वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।

प्रदर्शन के दौरान ड्रोन उड़ाने पर भी कार्रवाई

प्रदर्शन के दौरान नई दिल्ली के हाई सिक्योरिटी इलाके में ड्रोन उड़ाने के मामले में भी दिल्ली पुलिस ने अलग से एफआईआर दर्ज की है। यह मामला संसद मार्ग थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, सरकारी आदेशों की अवहेलना करते हुए मार्च के दौरान ड्रोन उड़ाया गया, जबकि सुरक्षा कारणों से इस क्षेत्र में ड्रोन संचालन पर प्रतिबंध है। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की गई है।

किन धाराओं के तहत दर्ज हुए मामले

दिल्ली पुलिस ने विभिन्न मामलों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम (PDPP Act) की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किए हैं। इनमें लोक सेवक के कर्तव्य में बाधा पहुंचाने, सरकारी आदेश की अवज्ञा, लोक सेवक पर हमला, गैरकानूनी जमावड़े के दौरान चोट पहुंचाने, गैरकानूनी सभा का सदस्य बने रहने, दंगा, दंगे के लिए उकसाने, हत्या के प्रयास, सार्वजनिक एवं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित अन्य धाराएं शामिल हैं।

पुलिस जांच जारी

दिल्ली पुलिस का कहना है कि दर्ज मामलों की जांच जारी है और उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर संबंधित लोगों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


साभार: मीडिया रिपोर्ट्स 

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