1 जुलाई से रोड पर नहीं चलेगी आपकी कार? दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगा बैन, पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा ईंधन!


दिल्ली में 1 जुलाई से पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर बैन, पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा, नियम तोड़ा तो भारी जुर्माना और स्क्रैपिंग तय।


दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ एक्शन: पुरानी गाड़ियों पर लगा सीधा बैन

दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण को काबू में लाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली की सड़कों पर 10 साल से अधिक पुराने diesel vehicles और 15 साल से पुराने petrol vehicles न तो दौड़ सकेंगे और न ही उन्हें fuel stations से ईंधन मिलेगा। यह आदेश उन लाखों वाहन चालकों के लिए बड़ा झटका है, जिनकी गाड़ियां अभी तक रोज़मर्रा की जिंदगी में उपयोग में लाई जा रही थीं।

सरकार द्वारा 17 जून को जारी की गई Standard Operating Procedure (SOP) के अनुसार, कोई भी वाहन जो इन निर्धारित वर्षों से अधिक पुराना है, उसे दिल्ली में किसी भी petrol pump या diesel station पर फ्यूल नहीं मिलेगा। ये गाड़ियां अब 'अवधिपार वाहन' मानी जाएंगी।

नियम तोड़ा तो सीधा जुर्माना और स्क्रैपिंग

सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई चालक इस नियम की अनदेखी करता पाया गया तो उसे भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। Diesel car owners को ₹10,000 तक और petrol two-wheeler चालकों को ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, वाहन को scrap yard भेजने का भी प्रावधान है, जिसमें वाहन को जब्त कर स्क्रैप घोषित कर दिया जाएगा।

बढ़ी पुरानी गाड़ियों की बिक्री, बाजार में आई उथल-पुथल

इस सख्त निर्णय के बाद दिल्ली में पुराने वाहनों की बिक्री अचानक बढ़ गई है। Used car dealers के मुताबिक, बड़ी संख्या में लोग अब अपनी गाड़ियां बेचने के लिए आ रहे हैं। All India Car Dealers Association, Delhi के अध्यक्ष लोकेश मंजाल ने बताया कि लोग इसलिए जल्दबाजी में गाड़ी बेच रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि 1 जुलाई के बाद वाहन की कीमत शून्य के बराबर रह जाएगी।

कार मालिकों में नाराज़गी, पॉलिसी पर उठाए सवाल

नियम से प्रभावित लोगों में से कई End of Life Vehicle Policy पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली के निवासी वरुण विज, जिन्होंने साल 2015 में ₹84 लाख की लग्ज़री SUV खरीदी थी, अब उसे सिर्फ ₹2.5 लाख में बेचने को मजबूर हुए। उनका कहना है कि कार की फिटनेस आज भी बेहतरीन है, लेकिन सिर्फ नियमों की वजह से उसे चलाना मना कर दिया गया।

वरुण विज ने सरकार से मांग की है कि इस नियम में कुछ बदलाव किया जाए। यदि कोई पुराना वाहन fitness test पास कर लेता है तो उसे अनुमति दी जानी चाहिए कि वह आगे भी सड़कों पर चल सके।

12 लाख की कार बिकी ₹50 हजार में

दिल्ली निवासी सुमित की कहानी और भी दर्दनाक है। उन्होंने कुछ वर्ष पहले ₹12 लाख में एक नई गाड़ी खरीदी थी, लेकिन नियम के चलते जब गाड़ी की उम्र 15 साल हुई तो उसे सिर्फ ₹50 हजार में बेचना पड़ा। उनका कहना है कि ये न केवल आर्थिक नुकसान है बल्कि आम आदमी के अधिकारों पर भी चोट है।

सरकार का पक्ष: प्रदूषण पर लगेगा ब्रेक

दिल्ली सरकार का कहना है कि यह सख्त कदम Delhi air pollution control के लिए ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट और NGT के निर्देशों के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है ताकि दिल्ली की हवा को सांस लेने योग्य बनाया जा सके। सरकारी अधिकारी यह भी बता रहे हैं कि लोग अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करा कर electric vehicles या CNG vehicles की ओर रुख करें।

दिल्ली NCR के अन्य हिस्सों में भी बढ़ सकती है सख्ती

विशेषज्ञों की मानें तो आने वाले दिनों में यही नियम Noida, Gurgaon, Faridabad जैसे NCR क्षेत्रों में भी लागू किए जा सकते हैं। इससे न केवल पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री प्रभावित होगी, बल्कि वाहन उद्योग के स्वरूप में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

अगर आपकी गाड़ी दिल्ली में है और वह 10 साल पुरानी diesel car या 15 साल पुरानी petrol car है, तो उसे अब समय रहते बेच देना ही समझदारी होगी। वरना न आपको पेट्रोल मिलेगा, न सड़कों पर चलने की छूट और ऊपर से लगेगा भारी जुर्माना।

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