दिल्ली कोर्ट ने कहा स्वाति मालीवाल पर हमले के आरोपी बिभव कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी निरर्थक, आरोपी गिरफ्तार




नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोपी एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी को निरर्थक करार दिया क्योंकि उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। सिविल लाइंस पुलिस थाने में कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के दो दिन बाद उन्हें शनिवार को गिरफ्तार किया गया।


अदालत में हुई सुनवाई


तीस हजारी कोर्ट में एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी के सामने बिभव कुमार की पैरवी करते हुए वरिष्ठ वकील एन. हरिहरन ने कहा कि उनके मुवक्किल को बिना किसी नोटिस के गिरफ्तार किया गया। वकील ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने अदालत में बताया कि बिभव को कोई नोटिस नहीं दिया गया था और उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है।


सीसीटीवी वीडियो का हवाला


हरिहरन ने अदालत को सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए दावा किया कि स्वाति मालीवाल की कुर्ती में कोई बटन नहीं था, इसलिए बटन टूटने की बात झूठी है। वकील ने यह भी कहा कि स्वाति मालीवाल को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य बनाया गया था, जबकि बिभव उनसे पद में काफी नीचे हैं, इसलिए उनसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की जा सकती।


सरकारी वकील की दलील


एडिशनल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर अतुल कुमार श्रीवास्तव ने हरिहरन की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि बिभव के वकील की बातें एकतरफा हैं और पुलिस की प्रतिक्रिया के बिना कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में स्पष्ट किया कि उन्होंने ट्रॉमा के कारण घटना की जानकारी देने में देरी की।


अदालत का निर्णय


अदालत ने बिभव कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी को निरर्थक करार देते हुए कहा कि चूंकि उन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, इसलिए इस अर्जी का कोई औचित्य नहीं है। अदालत ने कहा कि आरोपी की पत्नी को उनकी गिरफ्तारी की सूचना दी जा चुकी है।


गिरफ्तारी और आरोप


पुलिस के अनुसार, बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस की एक टीम ने शनिवार दोपहर मुख्यमंत्री आवास से हिरासत में लिया। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि 13 मई को मुख्यमंत्री से मिलने के दौरान बिभव कुमार ने उन पर हमला किया, थप्पड़ मारा और छाती एवं पेट पर लात मारी।


इस मामले में अदालत का निर्णय और बिभव कुमार की गिरफ्तारी सोशल मीडिया और न्यूज़ में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस प्रकरण ने दिल्ली की राजनीति में भी हलचल मचा दी है।

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